Sarkari Yojana: बस खरीदने का सुनहरा मौका, 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ बन सकते हैं बस मालिक, यहाँ करे आवेदन
Sarkari Yojana: बस खरीदने का सुनहरा मौका, 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ बन सकते हैं बस मालिक, यहाँ करे आवेदन
राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा को आसान और बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत इच्छुक नागरिकों को बस खरीदने पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत, जिले के हर प्रखंड में सात लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा।इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
जाति प्रमाण पत्र
आवासीय प्रमाण पत्र
मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
आवेदन की प्रक्रिया और समयसीमा
इच्छुक आवेदक परिवहन विभाग के विभागीय पोर्टल पर 1 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनों की जांच के बाद 27 अगस्त 2024 तक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। चयनित लाभार्थियों को 7 दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम से बैंक खाते में अनुदान की राशि जमा की जाएगी।
चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी
डीटीओ राजेश कुमार के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 अगस्त तक कोटिवार आवेदनों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
यदि किसी को चयन सूची पर आपत्ति हो, तो वे 2 से 4 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों का निपटारा डीएम की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। लाभुकों को बस खरीदने के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी किया जाएगा।